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पिथौरा : सचिव ने किया पंचायत में जमकर गडबडी, बिल बुक से 141 बिल गायब , 500 रूपये तनख्वा से नौकरी की शुरूवात कर अब है करोंडों का आसामी


रूपानंद सोई 94242 - 43631
पिथौरा- स्थानांतरित हुए सचिवो द्वारा अपना प्रभार में नये सचिवो को पंचायत का सम्पूर्ण दस्तावेज नहीं सौंपना ये कोई नई बात नहीं है । जिससे साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि एक तरफ शासन के नियमों की अनदेखी की जा रही है तो दूसरी ओर पंचायत सचिवो के द्वारा अपनी पुरानी पंचायतो के लेखा जोखा कभी पूरा न कर अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में घोर लापरवाही बरतना साथ ही पंचायत को शासन से प्राप्त राशि का जमकर दुरूपयोग कर अनुपातहिन संपति अर्जित करना आम बात है।

ग्राम पंचायत जंघोरा से RTI के तहत मिली जानकारी अनुसार जनपद पंचायत पिथौरा से जारी आदेश क्रमांक 1031/स्था./ज.प./ दिनांक 24/02/2021 के तहत ग्राम पंचायत जंघोरा के तात्कालिन सचिव श्रीमती सुशीला पटेल (वर्तमान सचिव ग्राम पंचायत लिलेसर) के द्वारा नये सचिव पुनित सिन्हा को दिनांक 25/02/2021 को प्रभार दिया गया जिसमें केवल केश बुक , पंचायत बैठक पंजी, बिल बुक एवं बैंक पास बुक है। नये सचिव पुनित सिन्हा को तात्कालिन सचिव श्रीमती सुशीला पटेल के द्वारा प्रभार में दी गई उक्त बिल बुक से 141 बिल गायब है।

आपको बता दें कि पंचायत राज अधिनियम के नियमानुसार 16 प्रकार की अभिलेख पंजी संधारण करना आवश्यक है। इसके अलावा भी शासन के योजना एवं निर्देशानुसार अनेक पंजी का संधारण करना होता है ।

लेकिन तात्कालिन सचिव श्रीमती सुशीला पटेल के द्वारा नये सचिव पुनित सिन्हा को प्रभार में 141 नग बिल एवं अन्य दस्तावेज जानबुझकर नहीं दी गई ताकी किये गये गडबडीयों पर परदा डाल सके ।

ग्राम पंचायत जंघोरा में सी.सी.रोड निर्माण कार्य के नाम से दिनांक 26/07/22018 को एक लाख रूपये एवं दिनांक 31/08/2018 को दो लाख रूपये इसी तरह कूल तीन लाख रूपये तात्कालिन सचिव श्रीमती सुशीला पटेल स्वयं अपने नाम से राशि आहरण कर गोलमाल की गई है। इसी तरह ग्राम पंचायत जंघोरा में तात्कालिन सचिव श्रीमती सुशीला पटेल के द्वारा जमकर आर्थिक गडबडीयां की गई है ।

सचिव के पास है अनुपातहिन संपत्ति
इसी तरह मात्र 500 रुपए प्रति महीना की तनख्वा पर पंचायत में भर्ती हुए पंचायत सचिव श्रीमती सुशीला पटेल के पास आज अनुपातहीन संपत्ति है, स्वयं के नाम से रायपुर एवं दुर्ग में तथा पति के नाम पर दुर्ग में बेस किमती आवासीय प्लाट क्रय कि गई है । इन संपत्ति के क्रय-विक्रय हेतु विभाग से किसी प्रकार की अनुमति नहीं ली गई है ।



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