अवैध शराब मामला - मुखबिरी के शक में शराब कारोबारी ने अपने साथी के साथ घर घुसकर मारपीटकर जान से मारने की दी धमकी, पिडीत ने DGP एवं SP से शिकायत कर दोषियों के खिलाफ पुलिस थाना में FIR दर्ज करने की मांग की है ।
महासमुंद : मिली जानकारी अनुसार दिनांक 16/10/2023 को सांकरा पुलिस के द्वारा ढाबाखार निवासी नरेन्द्र यादव के खिलाफ शराब मामले में कार्यवाही की गई । कुछ घंटे बाद नरेन्द्र यादव अपने घर चला गया। दुसरे दिन दिनांक 17/10/2023 को नरेन्द्र यादव अपने साथी तिलक के साथ दिन के 12 बजे गांव के ही द्वारिका प्रसाद यादव के घर के मेन दरवाजा को तोड्कर घर घुस गए और द्वारिका प्रसाद यादव को पुलिस का मुखबिरी करते हो हमें पकडवाऐ हो बोलकर उसके साथ गालीगलौच मारपीटकर जान से मारने की धमकी दिये ।
पिडित द्वारिका प्रसाद यादव ने बताया की उनकी उम्र 63 साल है । उनके एक बेटा और एक बेटी है, बेटी का शादी हो चुका है, और बेटा इंदौर में रहता है । घर में उनकी पत्नि के साथ रहता है और खेती किसानी करता है। थाना पुलिस के झमले में नहीं पडने के कारण वो नरेन्द्र यादव और उसके साथी के खिलाफ पुलिस में शिकायत नहीं की थी ।
पुनः इसी बात को लेकर दिनांक 05/12/2023 को ग्रामीणों के समक्ष नरेन्द्र यादव, अलेख यादव एवं नन्द कन्हैया सभी मिलकर द्वारिका प्रसाद यादव के साथ गाली गलौच कर जान से मारने की धमकी दिये, जिसके कारण पूरा परिवार भयभीत हैं । इसलिए द्वारिका प्रसाद यादव ने पूरे मामले की DGP एवं SP महासमुंद से शिकायत कर दोषियों के खिलाफ पुलिस थाना में FIR दर्ज करने की मांग की है ।
ये है नरेन्द्र यादव के खिलाफ थाना सांकरा में दर्ज मामला
उक्त मामले में सांकरा थाना में नरेन्द्र यादव पिता पुनितलाल यादव के नाम से दर्ज FIR क्र. 0171 दिनांक 16/10/2023 के अनुसार हेड कास्टेबल कृपाल सिंह सिदार के साथ आरक्षक 603 एवं 476 के साथ पत्तासाजी में निकले थे उसी समय मुखबीर से उनको सूचना मिली की ग्राम ढाबाखार में एक व्यक्ति अपने घर के सामने आम लोगों को शराब पीने पिलाने की सुविधा उपलब्ध करा रहा है । उक्त सूचना पर उक्त पुलिस दल नरेन्द्र यादव के घर में रेड की कार्यवाही की जहां नरेन्द्र यादव के घर से 08 नग खाली पाउच जिसमें शराब की गंध अंश मात्र है तथा 07 नग डिस्पोजल गिलास जिसमें महुआ शराब की गंध है। 06 नग पानी पाउच की खाली झिल्ली को गवाहों के सामने जब्त कर नरेन्द्र यादव के खिलाफ छत्तीसगढ आबकारी (संसोधन) अधिनियम 2002 की धारा 36 (C) के तहत कार्यवाही की गई है ।
गांव में बवाल - पुलिस मालामाल
ढाबाखार के ग्रामीणों का कहना है जिस अवधि में ग्राम ढाबाखार में ये मामला हुआ उस समय विधानसभा चुनाव के नाम से छत्तीसगढ में आदर्श आचार संहीता लागू था । पुलिस को कौन सूचना दिया किसके कहने पर पुलिस नरेन्द्र यादव के घर में पुलिस रेड की कार्यवाही की किसी को जानकारी नहीं है । दिनांक 16/10/2023 को ग्राम ढाबाखार पुलिस आती है नरेन्द्र यादव को अवैध शराब मामले में पकड कर उसे ले जाती है । दुसरे दिन वही नरेन्द्र यादव गांव में बवाल मचाते हुए कहता है आचार संहिता के नाम से 60 हजार रूपये देने पड गये नहीं तो 30 हजार रू. में काम हो जाता । इसी तरह ढाबाखार में अवैध शराब का धंधा फल फूल रहा है गांव में हमेशा बवाल मचा रहता है ।
मुखबिर का जान जोखिम में
चाहे कोई भी मामला हो मुखबिर अपनी जान जोखिम में डालकर पुलिस को कामयाबी दिलाते है पुलिस अपनी पीठ थपथपावा लेती है या अपनी जेबें गरम कर लेती है उसके बाद मुखबिर और उसके परिवार के ऊपर मुसीबत आना शुरु हो जाता है । ये आम बात है अक्सर गांव में देखने को मिलता है । मुखबिरों का नाम अगर इसी तरफ अपराधियों को मालूम होने लगे तो फिर पुलिस को कौन सूचना देकर अपनी जान को खतरे में डालेगा । यह बात पुलिस अधीक्षक को गंभीरता से लेनी चाहिए और इसकी सुक्ष्मता से जांच करानी चाहिये कि आखिर कैसे मुखबिर का नाम अपराधियों तक पहुंचता है। आखिर पुलिस विभाग में वो कौन विभीषण है जो वेतन तो पुलिस विभाग से लेता है लेकिन नौकरी माफियाओं की करता है?
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