CG Crime News : शादी का झांसा देकर 15 वर्षीय स्कूली छात्रा के साथ दुष्कर्म करने वाले दोषी को न्यायालय ने 20 साल की सजा सुनाई है।
रायगढ़ CG Crime News : शादी का झांसा देकर 15 वर्षीय स्कूली छात्रा के साथ दुष्कर्म करने वाले दोषी को न्यायालय ने 20 साल की सजा सुनाई है। यह फैसला फास्ट ट्रैक कोर्ट (FTC) ने सुनाया है।
मिली जानकारी के अनुसार जूटमिल थाना क्षेत्र अंतर्गत मिनकेतन उर्फ प्रकाश जायसवाल 12/08/ 2022 को मोहल्ले की ही एक 15 वर्षीय स्कूली छात्रा को बहला-फुसलाकर अपने साथ भगाकर ले गया था। सुबह स्कूल जाने के लिए निकली छात्रा शाम तक घर नहीं लौटी तो उसके परिजनों ने खोजबीन की, लेकिन छात्रा का कुछ पता नहीं चला। बहूत खोजबीन करने के बाद घरवालों को जानकारी मिली की मोहल्ले के ही मिनिकेतन भी घर में नहीं है। वहीं मिनिकेतन छात्रा को अक्सर घुमाने-फिराने ले जाया करता था। ऐसे में छात्रा के घरवालों को मिनिकेतन पर शक हुआ और इसकी शिकायत जूटमिल थाना में की। उक्त मामले की सूचना पर पुलिस ने पतासाजी के दौरान उक्त छात्रा और मिनिकेतन को दुर्ग से बरामद किया।
मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषी करार देते हुए रवींद्र कुमार को 20 वर्ष कैद और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर उसे एक साल और सजा काटने की बात बताई गई।
परिजनों के द्वारा की गई शिकायत व छात्रा के कथन अनुसार मिनिकेतन ने छात्रा को शादी का झांसा देकर बहला-फुसला कर उसके साथ दुष्कर्म किया। इस पर पुलिस ने आरोपी मिनिकेतन को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया।
मामले की सुनवाई फास्ट ट्रेक कोर्ट (FTC) में हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर आरोपी मिनिकेतन को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास और 5 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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