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आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरित करने के मामले में कोर्ट ने रायपुर के पांच व्यापारियों को दी 10 साल की सजा

 


रायपुर के 5 व्यापारियों को बेमेतरा जिला कोर्ट ने 10 साल की सजा साथ में एवं 1-1 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है । मृतक के पिता ने  2 साल बाद आए कोर्ट के फैसले से खुशी जाहिर की है । 


बेमेतरा :  शहर के कपडा व्यवसायी आत्महत्या मामले में जिला न्यायालय बेमेतरा ने रायपुर के 5 व्यापारियों को 10 वर्ष की सजा साथ में 1-1 हजार रुपये अर्थदण्ड से  दण्डित किया है । यह फैसला पंकज कुमार सिन्हा प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (FTC) के न्यायालय में सुनाया गया। सजा पाने वालों में रायपुर निवासी विक्की डेंगवानी, विशाल मोटवानी, सुरेश उर्फ सोनू मोटवानी, दिनेश मुलानी एवं श्रेयांश नाहटा शामिल हैं।

प्रकरण के मुताबिक बेमेतरा निवासी कीर्ति किशोर वर्मा पिता भागवत वर्मा को रायपुर निवासी विक्की डेंगवानी, विशाल मोटवानी, सुरेश उर्फ सोनू मोटवानी, दिनेश मुलानी एवं श्रेयांश नाहटा ने शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। आरोपियों ने मृतक कीर्ति किशोर वर्मा को उधारी में दिए कपड़े की मूल रकम से अधिक रकम वसूलना चाहते थे। इनकी प्रताड़ना की वजह से कीर्ति किशोर ने 27 सितंबर 2021 को बावनलाख एनीकेट के पास जहर का खाकर आत्महत्या कर ली थी ।

मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 305 ख 34 के तहत अपराध दर्ज किया और विवेचना के बाद न्यायालय में चालान पेश किया था। अतिरिक्त लोक अभियोजक सूरज कुमार मिश्रा ने बताया कि सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोपियों को दोषी पाया और सभी आरोपियों को 10-10 साल कठोर कारावास के साथ 1-1 हजार रुपए अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

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