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Chhattisgarh Highcourt Order : छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने मोबाइल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को लेकर एक याचिका पर सुनवाई की है। इसके बाद राज्य सूचना आयोग को सख्त निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि दो सप्ताह के अंदर इसे शुरू कर दें।
रायपुर: बिलासपुर हाईकोर्ट (Bilaspur Highcourt News) ने एक महत्वपूर्ण मामले में सुनवाई करते हुए सख्त निर्देश दिया है। दो सप्ताह के भीतर छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग मोबाइल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा भी सुनवाई शुरू कर दे। एक याचिका पर सुनवाई के बाद जस्टिस पी सैम कोसी की सिंगल बेंच ने यह आदेश दिया है। इस दौरान सूचना आयोग के सचिव भी न्यायालय में मौजूद थे।
दरअसल, चिरमिरी निवासी आरटीआई कार्यकर्ता राजकुमार मिश्रा ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। इसके साथ ही मांग की थी कि राज्य सूचना आयोग में लंबित प्रकरणों की सुनवाई ऑडियो-वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हो। याचिका में बताया गया है कि 1 फरवरी 2018 को आरटीआई कार्यकर्ता ने मुख्य राज्य सूचना आयुक्त को पत्र लिखकर अनुरोध किया था कि अपील और शिकायत प्रकरणों की सुनवाई मोबाइल पर विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कराई जाए।
याचिकाकर्ता ने कहा था कि कई राज्यों में सूचना आयोग और केंद्रीय सूचना आयोग इस तरह से सुनवाई कर रही है। उन्होंने अपने आवेदन में इस तरह सुनवाई से होने वाले लाभ का जिक्र किया था। इस अनुरोध के बाद छत्तीसगढ़ सूचना आयोग ने बैठक कर जानकारी दी। प्रकरणों की सुनवाई के लिए आवेदकों की तरफ से मोबाइल के माध्यम से सुनवाई के लिए समय-समय पर निवदेन किया जाता रहा है। इसलिए पायलट प्राजेक्ट के रूप में किसी एक जिले में जहां मोबाइल कनेक्टिविटी अच्छी हो, वहां इस तरह सुनवाई किए जाने का प्रस्ताव किया गया।
सूचना आयोग के इस निर्णय के आधार पर विधि अधिकारी ने अपना अभिमत देकर सहमति जताई थी। इस अभिमत के विपरीत आज तक आयोग द्वारा किसी भी शिकायत या अपील की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नहीं की जा सकी। गौरतलब है कि कोविड-19 महामारी के दौरान निचले कोर्ट और देश के सभी उच्च न्यायालयों में प्रकरणों की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गई थी, जो सुविधाजनक और कम खर्चीला रहा है। इसका उल्लेख भी सुनवाई के दौरान किया गया।
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