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छत्तीसगढ: प्रशासन ने रूकवाया बाल विवाह

 

प्रतिकात्मक फोटो

बालोद : जिले के गुण्डरदेही तहसील के अंतर्गत आज एक बाल विवाह को रूकवाया गया। महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री हरिकीर्तन राठौर ने बताया कि आज रनचिरई थाना अंतर्गत सूचना मिली कि विवाह के निर्धारित उम्र से पहले एक लड़के की शादी 14 फरवरी 2022 को कराई जा रही है।

 

उक्त सूचना पर एकीकृत बाल विकास परियोजना अधिकारी (बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारीगुण्डरदेहीराजस्व निरीक्षकथाना प्रभारीबाल संरक्षण इकाईचाईल्ड लाईन बालोदसेक्टर सुपरवाईजरआंगनबाड़ी कार्यकर्तामितानीनग्राम पंचायत के सचिवउप सरपंचकोटवारवरिष्ठ नागरिक व साहू समाज के सचिव के संयुक्त रेस्क्यु दल द्वारा संबंधित के घर पहुॅचकर बालक के उम्र संबंधी दस्तावेज का सत्यापन किया गया।

 

जिसमें बालक का उम्र 18 वर्ष 10 माह मिला। उन्होंने बताया कि बालक के परिवार वालों को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की विस्तृत जानकारी के साथ विवाह के समय वर की आयु 21 वर्ष से अधिक होने की जानकारी दी गई।

 

परिवार वालों को बालक के उम्र होने के उपरांत ही विवाह किए जाने की समझाईश दी गई तथा बाल विवाह से संबंधित पंचनामा कर परिजन से घोषणा पत्र प्राप्त किया गया। परिवारजनों द्वारा बालक के विवाह का उम्र होने के उपरांत ही विवाह किए जाने की सहमति दी गई।

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