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Mahasamund : दुर्घटना में मृतक के परिजन को 2 लाख रुपए प्रतिकर सहायता राशि स्वीकृत


दुर्घटना में मृतक के परिजन को 2 लाख रुपए प्रतिकर सहायता राशि स्वीकृत

महासमुन्द : दावा निपटान आयुक्त एवं कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह द्वारा दुर्घटना में मृतक के परिजन को हुए अपहानि को दृष्टिगत रखते हुए दो लाख रूपए की प्रतिकर सहायता राशि स्वीकृत की गई है।

इनमें टक्कर मारकर भागने मोटरयान सड़क दुर्घटना में बसना विकासखण्ड अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग-53 पर बसना निवासी श्री महेश नायक की मृत्यु हो गई थी। अपहानि के कारण मृतक के विधिक प्रतिनिधि के रूप में उनकी पत्नी श्रीमती पद्मा नायक को दो लाख रुपये की प्रतिकर सहायता राशि स्वीकृत की गई है।

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