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Chhattisgarh : सुनवाई का अवसर दिए बिना जांच अधिकारी के खिलाफ ट्रायल कोर्ट ने की ‌थी 'प्रतिकूल' टिप्पणी, हाईकोर्ट ने हटाया


(News Credit by Live Law)

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने हाल ही में सुनवाई का अवसर दिए बिना जांच में विसंगति पर एक जांच अधिकारी के खिलाफ ट्रायल कोर्ट द्वारा की गई 'प्रतिकूल' टिप्पणी को खारिज कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप, उसके खिलाफ विभागीय जांच शुरू की गई थी। 

जस्टिस संजय के अग्रवाल और जस्टिस राकेश मोहन पांडे की पीठ ने जोर देकर कहा कि एक जज का कर्तव्य है कि वह अनुचित और अयोग्य टिप्पणी न करे, विशेष रूप से गवाहों या पक्षकारों के मामले में, जो उनके चरित्र और प्रतिष्ठा को प्रभावित नहीं कर रहे हैं, जब तक कि यह मामले के न्यायसंगत और उचित निर्णय के लिए बिल्कुल आवश्यक न हो और वह भी उस गवाह/पक्ष को समझाने या बचाव करने का अवसर देने के बाद।

ट्रायल कोर्ट की टिप्पणी को खारिज करते हुए और अधिकारी के खिलाफ विभागीय जांच की शुरुआत और परिणामी कार्यवाही को रद्द करते हुए, कोर्ट ने द स्टेट ऑफ यूपी बनाम मोहम्मद नईम एआईआर 1964 एससी 703 का उल्लेख किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने व्यक्तियों या अधिकारियों के खिलाफ की गई अपमानजनक टिप्पणियों, गजिनके आचरण कानून के समक्ष विचार के लिए आते हैं, के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा किया- 

(ए) क्या वह पक्ष जिसका आचरण प्रश्नगत है, अदालत के समक्ष है या उसके पास स्पष्टीकरण देने या अपना बचाव करने का अवसर है।

(बी) क्या उस आचरण पर टिप्पणी को न्यायोचित ठहराने वाले साक्ष्य मौजूद हैं; और 

(सी) क्या उस आचरण पर विज्ञापित करने के लिए, उसके अभिन्न अंग के रूप में मामले के निर्णय के लिए यह आवश्यक है। यह भी माना गया है कि न्यायिक घोषणाओं को न्यायिक प्रकृति का होना चाहिए, और और आमतौर पर संयम से नहीं हटना चाहिए। 

मामला 

न्यायालय राज्य पुलिस में एक इंस्पेक्टर पूर्णिमा लामा की याचिका पर विचार कर रहा था, जो आईपीसी की धारा 124-ए और पुलिस (असंतोष के लिए उकसाना) अधिनियम, 1922 की धारा 3, 4 के तहत अपराध के मामले में जांच में शामिल थे।

मामले की सुनवाई द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, रायपुर की अदालत में हुई और अंततः नवंबर 2018 में संदेह का लाभ देते हुए उक्त अपराधों से बरी कर दिया गया, हालांकि, अपने आदेश में, ट्रायल कोर्ट ने याचिकाकर्ता के खिलाफ कुछ प्रतिकूल टिप्पणियां कीं, जिसके अनुसार, उसके खिलाफ दोषपूर्ण जांच के लिए विभागीय जांच शुरू की गई थी। उसी को चुनौती देते हुए वह हाईकोर्ट चली गई। ‌

निष्कर्ष 

मोहम्मद नईम (सुप्रा) के मामले के अलावा, हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के कई अन्य फैसलों पर भरोसा किया, जिसमें लगभग समान सिद्धांत निर्धारित किया गया था कि न्यायालयों द्वारा व्यक्तियों के खिलाफ कठोर या अपमानजनक टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए....जब तक कि यह मामले के निर्णय के लिए वास्तव में आवश्यक न हो।

वास्तव में, कोर्ट ने राज्य (एनसीटी ऑफ दिल्ली) बनाम पंकज चौधरी और अन्य (2019) 11 एससीसी 575 के मामले का भी उल्लेख किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दोषपूर्ण/अवैध जांच के मामले में अपमानजनक टिप्पणी/दिशा-निर्देश सुनवाई का अवसर दिए बिना पुलिस अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा शुरू नहीं किया जाना चाहिए। यह देखते हुए कि वर्तमान मामले में, ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित प्रतिकूल टिप्पणी कानून के अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांतों के बिल्कुल विपरीत थी, कोर्ट ने उन टिप्पणियों को हटाने के लिए आगे बढ़कर एक सुझाव दिया कि ट्रायल कोर्ट को चाहिए जांच में विसंगतियों के लिए कोई प्रतिकूल टिप्पणी पारित करने से पहले याचिकाकर्ता को सुनवाई का उचित अवसर दिया है। 

तदनुसार, रिट याचिका की अनुमति दी गई थी। 

केस टाइटलः पूर्णिमा लामा बनाम छत्तीसगढ़ राज्य व अन्य 



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