Ad Code

दिव्यांगों को ऋण देने जमीन संबंधी गारंटी नहीं किया जायेगा मान्य, शासकीय सेवक ही होंगे गारंटर



निःशक्त वित्त एवं विकास निगम ने जारी किए निर्देश

बिलासपुर : छत्तीसगढ़ निःशक्तजन वित्त एवं विकास निगम द्वारा दिव्यांगजनों को स्वरोजगार के लिए ऋण प्रदान किया जाता है। निगम ने इस संबंध में नवीन निर्देश जारी किया है। निगम द्वारा जारी निर्देश के अनुसार ऋण प्रकरण की स्वीकृति के लिए अब जमीन संबंधी गारंटी मान्य नहीं की जाएगी। ऋण की गारंटी के लिए केवल शासकीय सेवक ही गारंटर के रूप में मान्य किये जाएंगे।

          गौरतलब है कि निःशक्तजन वित्त और विकास निगम रायपुर द्वारा 18 से 55 वर्ष के ऐसे दिव्यांगजनों को जो 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग है उन्हें स्वरोजगार के लिए ऋण प्रदान किया जाता है। ऋण प्राप्त करने के लिए दिव्यांग आवेदक को केंद्र या राज्य सरकार के चिकित्सा बोर्ड द्वारा जारी दिव्यांगता संबंधी चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होता है। इसके साथ साथ शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र, आय घोषणा प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र आदि दस्तावेज प्रस्तुत करना होता है। दिव्यांगों को ऋण प्राप्त करने के लिए आधार कार्ड, बैंक पासबुक की छायाप्रति सहित अन्य जरूरी दस्तावेज भी जमा करने होते हैं। 

Ad code

ad inner footer ad inner footer

Ad Code

Responsive Advertisement